बिहार की विशेष सीबीआई अदालत सीवान पत्रकार कांड में 28 अगस्त को फैसला सुनाएगी। केस में बचाव पक्ष की ओर से सीबीआई के जवाब में चल रही बहस बुधवार को पूरी हो गई।
– स्पेशल रिपोर्ट –
पटना स्टेट डेस्क। बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तीन नमिता सिंह की विशेष सीबीआई अदालत 28 अगस्त को फैसला सुनाएगी। केस में बचाव पक्ष की ओर से सीबीआई के जवाब में शुरू बहस बुधवार को पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसले के लिए 28 अगस्त की तिथि तय की है। केस में आरोपित सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना काल में मौत चुकी है। वहीं, छह आरोपित सेशन-ट्रायल का सामना कर रहे हैं।
ट्रायल फेस करने वालों में सीवान के नगर थाना के रामनगर निवासी अजहरूद्दीन उर्फ लड्डन मियां, मौलेश्री चौक पटवा टोली के रोहित कुमार सोनी, शुक्ला टोली के विजय कुमार गुप्ता, सोनू कुमार गुप्ता, बबुनिया रोड अड्डा नंबर-दो के राजेश कुमार व बड़ी मस्जिद चौक बाजार निवासी रीशु कुमार जायसवाल शामिल हैं। इनमें विजय कुमार गुप्ता जमानत पर है। अन्य आरोपित जेल में बंद हैं। एक अन्य आरोपित को कोर्ट किशोर घोषित कर चुका है। विशेष बाल न्यायालय में उसके मामले की सुनवाई चल रही है।
13 मई 2016 को हुई थी हत्या:
मालूम हो कि 13 मई 2016 की शाम सीवान में ‘हिन्दुस्तान’ के पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी आशा यादव ने सीवान नगर थाने में अज्ञात पेशेवर शातिरों के विरुद्ध एफआईआर कराई थी। पुलिस ने सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को छोड़कर अन्य सात के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। 15 सितंबर 2016 से इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित आठ आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी।
69 गवाह, 111 प्रदर्श व आरोपितों से पूछे गए 183 सवाल :
लगभग आठ वर्ष चले सेशन-ट्रायल में सीबीआई 69 गवाहों और 111 प्रदर्शों को कोर्ट में पेश कर चुकी है। बयान दर्ज कराने के दौरान आरोपितों से 183 तक सवाल पूछे गए। मामले को सुनवाई के लिए पटना स्थित विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए मामले) में भेजा गया था। बाद में यह मामला मुजफ्फरपुर के विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के लिए वापस भेज दिया गया।
